
Decision on NCP: एक बड़ी ख़बर महाराष्ट्र से आ रही है। यहां एनसीपी शरद पवार गुट को बड़ा झटका लगा है। ये झटका चुनाव आयोग के फैसले ने उन्हें दिया है। दरअसल चुनाव आयोग ने अपने फैसले में अजीत पवार गुट को असली एनसीपी का दर्जा दिया है। चुनाव आयोग के अनुसार अजीत पवार गुट को एनसीपी का चुनाव चिह्न और नाम प्रयोग करने का अधिकार है।
चुनाव आयोग ने सुनाया फैसला
चुनाव आयोग ने यह फैसला तमाम सबूतों के आधार पर लिया है। बता दें कि आयोग के अनुसार इस फैसले में याचिका की रखरखाव के निर्धारित परीक्षणों का पालन किया गया। इसमें पार्टी संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों का परीक्षण, पार्टी संविधान का परीक्षण और संगठनात्मक और विधायी दोनों बहुमत के परीक्षण शामिल थे.
छह महीने से अधिक समय तक चली सुनवाई
चुनाव आयोग के इस फैसले से अजीत पवार गुट में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि 6 महीने से अधिक समय तक चली 10 से अधिक सुनवाई के बाद, चुनाव आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के इस विवाद का निपटारा किया है। अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष में फैसला सुनाया है।
तीन प्राथमिकताएं देने का विकल्प दिया
इस फैसले में चुनाव आयोग ने अपने नए राजनीतिक गठन के लिए एक नाम का दावा करने और आयोग को तीन प्राथमिकताएं देने का एक बार का विकल्प प्रदान किया है। रियायत का उपयोग 7 फरवरी, 2024 को दोपहर 3 बजे तक किया जा सकता है।
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