Ankita murder case update: पुलिस ने आरोपियों की सहमति के बिना मांगी नार्को टेस्ट की अनुमति

अंकिता हत्याकांड के आरोपियों के नार्को टेस्ट के लिए पुलिस ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। पुलिस आरोपियों की सहमति के बिना ही नार्को टेस्ट कराना चाहती है। इसलिए पहले आए ऐसे मामलों को नजीर बनाते हुए पुलिस ने कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। मामले में अगली सुनवाई पांच मई को होगी।
अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने को लेकर पुलिस ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। हाईकोर्ट ने पुलकित आर्य की याचिका पर नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब पुलिस आरोपियों की सहमति के बिना ही नार्को टेस्ट कराना चाहती है।
इसलिए देश में आए ऐसे मामलों को नजीर बनाते हुए पुलिस ने जवाब दाखिल किया है। मुंबई हमले के आरोपी आतंकी अजमल कसाब और श्रद्धा वॉल्कर हत्याकांड जैसे मामलों को नजीर बनाकर हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया गया है।
इन मामलों में आरोपियों की सहमति के बिना ही केस की गंभीरता को देखते हुए नार्को टेस्ट की अनुमति दी गई थी। अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के सवाल पर एसआईटी आरोपियों का नार्को टेस्ट कराना चाहती है। दिसंबर 2022 में अंकिता हत्याकांड ते तीनों आरोपियों पुलकित, अंकित और सौरभ का नार्को टेस्ट कराने के लिए एसआईटी ने कोर्ट में अर्जी दी थी। कुछ शर्तों के साथ मामले में मुख्य आरोपी पुलकित ने पहले अपनी सहमति नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए दे दी। जिस पर कोर्ट ने भी पुलकित का नार्को टेस्ट कराने की इजाजत दे दी।
पुलिस ने सेंट्रल फोरेंसिक लैब से नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए समय भी ले लिया। पुलकित का फरवरी में नार्को टेस्ट कराया जाना था। लेकिन इससे पहले ही पुलकित ने हाईकोर्ट में अपील कर दी। पुलकित की अपील पर हाईकोर्ट ने नार्को टेस्ट पर रोक लगा दी।
लेकिन वीआईपी के नाम के खुलासे के साथ ही कुछ अहम सवालों का जवाब पाने के लिए पुलिस बिना सहमति के ही आरोपियों का नार्को टेस्ट कराना चाहती है। ऐसे में आतंकी कसाब और श्रद्धा हत्याकांड को नजीर बनाकर हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर डॉ. वी मुरुगेशन ने बताया है कि इस मामले में अब हाईकोर्ट में अगली सुनवाई पांच मई को होगी।
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