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आय से अधिक संपत्ति मामले में राहुल गांधी को SC से बड़ी राहत, इलाहाबाद HC की सुनवाई पर अंतरिम रोक

Rahul Gandhi : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही इस मामले की सुनवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. साथ ही सीबीआई और ईडी को भी हाईकोर्ट या किसी अन्य प्राधिकरण के सामने जांच रिपोर्ट दाखिल करने से रोक दिया गया है.

सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया.

राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें सीबीआई और ईडी को उनके खिलाफ लगाए गए आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच करने को कहा गया था.

दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की मांग

सुप्रीम कोर्ट ने मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की राहुल गांधी की मांग वाली याचिका पर भी नोटिस जारी किया है. दोनों याचिकाएं 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थीं.

इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 20 अगस्त को सूचीबद्ध किया था. सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद उस सुनवाई पर फिलहाल रोक लग गई है.

BJP कार्यकर्ता ने की थी शिकायत

राहुल गांधी के खिलाफ यह शिकायत कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर ने दाखिल की थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी के पास उनकी आय के मुकाबले अधिक संपत्ति है.

मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि शिकायत मिलने पर उसमें लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच होनी चाहिए. कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई या ईडी कानून के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं. दोनों एजेंसियों को जांच में हुई प्रगति की जानकारी अदालत को देने के निर्देश भी दिए गए थे.

सीबीआई के हलफनामे पर हाईकोर्ट नाराज

20 जुलाई की सुनवाई में हाईकोर्ट ने सीबीआई की ओर से दाखिल हलफनामे पर असंतोष जताया था और कहा था कि यह उसके पहले के निर्देशों के अनुरूप नहीं है. वहीं, कोर्ट ने माना था कि ईडी ने आवश्यक कदम उठाए हैं और जांच के दौरान कोई जानकारी सामने आने पर एजेंसी कानूनी कार्रवाई कर सकती है.

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