Samay Raina Controversy : सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड-अप कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना समेत कई कलाकारों पर दिव्यांगों से जुड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि पहले दिए गए निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया और संबंधित पक्षों को सामाजिक जिम्मेदारी समझनी होगी। यह आदेश CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने सुनाया।
दिव्यांगों की गरिमा और सम्मान की रक्षा
मामला दिव्यांग अधिकारों से जुड़े एक संगठन की याचिका पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ऑनलाइन शो में दिव्यांग लोगों और उनकी परिस्थितियों को लेकर संवेदनशीलता की कमी दिखाई गई। याचिका में ऐसे कंटेंट के लिए स्पष्ट नियम बनाने की मांग भी की गई है, जिससे दिव्यांगों की गरिमा और सम्मान की रक्षा हो सके।
अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा कि हमें लगता है कि रैना ने अदालत को गुमराह किया और हमारे आदेशों का खुलेआम उल्लंघन किया। हम उन पर जुर्माना लगाते हैं, जिसे 2 हफ्ते में जमा करना होगा।
बढ़ाई जा सकती है जुर्माने की राशि
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक मंच पर आने वाले कलाकारों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति या समुदाय के सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर जुर्माने की राशि तय समय में जमा नहीं की गई तो इसे बढ़ाकर 30 लाख किया जा सकता है।
सम्मान और संवेदनशील व्यवहार भी जरूरी
वहीं, समय रैना की ओर से पेश वकील ने दावा किया कि उनके शो के जरिए दिव्यांगों के इलाज के लिए फंड जुटाया गया था और सामाजिक पहल भी की गई थी। हालांकि, याचिकाकर्ता पक्ष ने कहा कि केवल आर्थिक मदद पर्याप्त नहीं है, बल्कि सम्मान और संवेदनशील व्यवहार भी जरूरी है।
फरवरी 2025 में छिड़ा था विवाद
गौरतलब है कि इससे पहले फरवरी 2025 में समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में रणवीर इलाहाबादिया की एक विवादित टिप्पणी के बाद देशभर में बहस छिड़ गई थी। कई राज्यों में शिकायतें दर्ज हुई थीं और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। कोर्ट ने इस पूरे विवाद में ऑनलाइन कंटेंट बनाने वालों की सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर दिया है।
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