फटाफट पढ़ें:
- हरियाणा में चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत सफल
- न्यायमूर्ति लिसा गिल ने दिया मार्गदर्शन
- 22 जिलों और 35 उप-मंडलों में आयोजन
- 18 साल पुराने वैवाहिक विवाद निपटारा
- 5 साल पुराने बाल विवाद का समाधान
Fourth National Lok Adalat : हरियाणा में हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न विवादों का निपटारा किया गया. यह आयोजन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश एवं हालसा की कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति लिसा गिल के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ.
हरियाणा में लोक अदालत हरियाणा के सभी 22 जिलों और 35 उप-मंडलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आयोजित की गई. इस दौरान एक परिवार फिर से जुड़ा और 18 वर्षों से लंबित वैवाहिक विवाद का सौहार्दपूर्ण निपटारा किया गया.
5 साल पुराने बाल विवाद का सफल निपटारा
हरियाणा में लोक अदालत के तहत नाबालिक बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित 5 साल पुराने विवाद का भी सफल निपटारा किया गया. इसके अलावा, विभिन्न न्यायालयों में वादपूर्व और लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कुल 192 पीठों का गठन किया गया. हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान कुल ₹1,59,64,78,003 का विवाद निपटारा किया गया.
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