Uttar Pradesh

महिलाओं की तरह अब पूर्व सैनिकों और दिव्यांगों को भी स्टांप शुल्क में छूट

फटाफट पढ़ें

  • पूर्व सैनिकों और दिव्यांगों को रजिस्ट्री में छूट
  • 20 हजार से ज्यादा पर ई-भुगतान अनिवार्य
  • आधार से होगी अब रजिस्ट्री की पहचान
  • खाली पदों पर जल्द होगी नई भर्तियाँ
  • ऑफिसों में लगाए जा रहे CCTV कैमरे

UP News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं की तरह अब भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों को भी स्टाम्प शुल्क में छूट देने का ऐलान किया है. बृहस्पतिवार को स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने विभाग को कई अहम निर्देश दिए. बैठक में विभागीय मंत्री रविंद्र जायसवाल भी मौजूद रहे.

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश के सभी जिलों में 20 हजार रुपये से अधिक के निबंधन शुल्क का भुगतान अनिवार्य रूप से ई- भुगतान के माध्यम से किया जाएगा. उन्होंने फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए आधार प्रमाणीकरण लागू करने और प्राधिकरण के आवंटियों के लिए सिंगल विंडो से ई-पंजीकरण शुरू करने के निर्देश दिए.

रिक्त पदों पर भर्ती जल्द पूरी करें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाग को निर्देश दिए कि रिक्त पदों पर भर्ती प्रकिया को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि वेंडरों के कमीशन को व्यावहारिक और तार्किक रूप से निर्धारित किया जाए. साथ ही, उन्होंने 10 साल तक की अवधि वाले छोटे किरायेनामों पर शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव पर विचार करने को कहा.

इस बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि वर्ष 2002 से 2017 तक के 99% विलेखों का डिजिटाइजेशन कार्य पूरा कर लिया गया है. वर्तमान में 98% निबंधन ई-स्टाम्प के जरिए हो रहे हैं. वहीं, जिलों में मूल्यांकन सूची का पुनरीक्षण कर विसंगतियाँ दूर की जा रही हैं और उप-पंजीकरण कार्यालयों में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं.

अब पूर्व सैनिक और दिव्यांग भी छूट के हकदार

मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में पहले महिलाओं को दस लाख रुपये तक की जमीन खरीदने पर स्टांप शुल्क में छुट मिलती थी, जिसे योगी सरकार ने बढ़ाकर एक करोड़ तक कर दिया. इससे महिलाओं को स्टांप शुल्क पर 1 लाख तक का लाभ होता है. अब यही लाभ भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों को भी मिल सकेगा.

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