UP : एमपी-एमएलए कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य को फरार घोषित किया

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UP Political leaders News : यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को एमपी-एमएलए ने भगोड़ा घोषित किया है. मामला बिना तलाक लिए धोखाधड़ी करके विवाह करने का है. इस संबंध में दायर केस में कोर्ट में पेशी पर नहीं आने पर कोर्ट ने यह आदेश दिया.
लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को फरार घोषित किया है. दरअसल संघमित्रा मौर्य के खिलाफ बिना तलाक लिए धोखाधड़ी से विवाह करने का आरोप है. इस मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य, संघमित्रा मौर्य सहित पांच लोगों पर आरोप हैं.
कोर्ट की ओर से तीन बार समन, दो बार जमानती वारंट और एक बार गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद भी वे कोर्ट में हाजिर नहीं हुए हैं. बता दें कि दीपक कुमार स्वर्णकार ने संघमित्रा और स्वामी प्रसाद पर मारपीट, जानमाल की धमकी, साजिश रचने का मामला दर्ज करवाया था. दीपक कुमार के अनुसार संघमित्रा से उनकी शादी हुई. अब वो इस रिश्ते को नकार रही हैं. पिता धमकी दे रहे हैं. इसी केस में लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में मामला दायर किया गया था. अब कोर्ट ने पिता-पुत्री को भगोड़ा घोषित किया है.
स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व में यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं. वह वर्तमान में शोषित समाज पार्टी के प्रमुख है. संघमित्रा मौर्य भी बदायूं लोकसभा सीट से सांसद रह चुकी है. दोनों पर आरोप है कि सुनवाई के दौरान ये कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. एमपी-एमएल कोर्ट ने दीपक कुमार स्वर्णकार द्वारा दायर इस मामले में पिता-पुत्री सहित अन्य तीन के विरुद्ध धारा 82 जारी करने का आदेश जारी किया. एसीजेएम तृतीय MP-MLA अलोक वर्मा की कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है.
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