Punjab : ‘ 18 साल से कम उम्र के बच्चों को दी बाइक या कार तो माता-पिता कानूनी कार्रवाई के लिए रहें तैयार’

Punjab Traffic Police
Punjab Traffic Police : अगर आपका बच्चा 18 साल से कम उम्र का है तो यह खबर आपके लिए है. एडीजीपी ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी फोर्स की ओर से एक पत्र जारी किया गया है. इस पत्र के अनुसार 18 साल से कम उम्र के बच्चों को दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाते पकड़े जाने पर उनके माता-पिता पर कार्रवाई की जाएगी.
इस पत्र के जरिए पंजाब के हर जिले के एसएसपी और कमिश्नर को निर्देश दिया गया है कि 31-07-2024 तक जागरूक किया जाए कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे दोपहिया और चार पहिया वाहनों का इस्तेमाल न करें.
31 जुलाई 2024 के बाद इस पर कानून बनाया गया है. इसमें अगर 18 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो उसके माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसमें उन पर 25000 रुपये तक का जुर्माना और सजा होगी।
इसी जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज पटियाला के डीएसपी ट्रैफिक करनैल सिंह की ओर से पटियाला के लीला भवन चौक में एक जागरूकता कैंप लगाया गया, जिसमें छोटे-छोटे बच्चों को उनके माता-पिता से बात की गई कि उन्हें दोपहिया या फोर व्हीलर नहीं देना है ताकि आप इस कानूनी कार्रवाई से बच सकें.
इस दौरान डीएसपी ट्रैफिक करनैल सिंह द्वारा नाका लगाया गया, जिसमें काले शीशे वाली गाड़ियों के भी चालान काटे गए और बुलेट पटाखे चलाने वाली मोटरसाइकिलों पर भी कार्रवाई की गई और उनके चालान काटे गए.
रिपोर्टः विपन मेहरा, संवाददाता, पटियाला, पंजाब
यह भी पढ़ें : Punjab : शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए 16वें वित्त आयोग से 9,426.49 करोड़ रुपये की मांग
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप