PM मोदी की सुरक्षा चूक मामले में FIR में जोड़ी गई एक और नई धारा

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Punjab : प्रधानमंत्री का काफिला रोकने वाले आरोपियों के ख़िलाफ़ फिरोजपुर पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले में पुलिस ने आई पी सी की धाराओं में की बढ़ोतरी और आरोपियों पर 307 भी लगाई गई।

यह मामला पांच जनवरी 2022 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिरोजपुर पीजीआई सैटलाइट सेंटर का नींव पत्थर रखने के लिए आ रहे थे लेकिन कुछ प्रदर्शन कारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफिला रोक लिया था जिस वजह से पीएम मोदी को 15 मिनट के करीब गांव प्यारे आना के पुल पर खड़े रहना पड़ा और प्रोग्राम का उदघाटन किए बिना ही वापस जाना पड़ा था।

इस मामले में नामजद भी किया गया

जिस पर पुलिस ने 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था पुलिस आई पी सी की धारा 283 लगाई गई थी जो बेल एबल थी मगर बाद में फिरोजपुर पुलिस ने इस मामले में जुर्म में बढ़ोतरी कर 20/12/2022 को हत्या के इरादे आई पी सी की धारा 307,353,341,186,149, और 8 बी नैशनल हाईग वे ऐक्ट लगा दी थी। इसका खुलासा तब हुआ जब एक व्यक्ति कमलजीत पुत्र बलजिंदर सिंह वासी प्यारने वाला गांव फिरोजपुर की जिला सेशन जज अदालत में अग्रिम जमानत लगाई थी जो की जिला सेशन जज वीरेंद्र अग्रवाल ने रद्द कर दी है उसमें पीटीए चला है की पुलिस ने इसमें धाराओं में बढ़ोतरी कर दी है और कुछ लोगो को इस मामले में नामजद भी किया गया है।

मामला दर्ज किया गया था

तीन साल बीत जाने के बाद फिरोजपुर पुलिस के द्वारा ना तो अभी तक किसी को गिरफ्तार किया गया है और न ही चलान पेश किया गया। वही किसान आगू बलदेव सिंह जीरा ने दी जानकारी उन्होंने कहा कि उस समय किसी को नहीं पता था कि प्रधानमंत्री रोड के जरिए आ रहे है किसानो ने तो पहले ही डी दफ्तरों पर धरने का ऐलान किया था और रास्ते में ही किसानों को रोक दिया था जिसके बाद सरकार ओर प्रशासन ने करवाई की लेकिन यह जो धारा लगाई गई यह सरकार और पुलिस प्रशासन ने करवाई गुप्त रख की गई है जो गलत है वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था उन्होंने कहा मेरे ऊपर भी मामला दर्ज किया गया था।

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