SC के फैसले तक चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर बैठक न हो : अभिषेक मनु सिंधवी

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Meeting on CEC : मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो जाएंगे। अब नए चुनाव आयुक्त को चुना जाना है। इसी को लेकर पीएम मोदी के आवास पर बैठक हुई। राहुल गांधी बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। मनु सिंघवी ने कहा, कांग्रेस की मांग है कि जब तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तब तक चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर होने वाली बैठक पर रोक रहनी चाहिए।

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है. चुनाव आयोग की नियुक्ति में चीफ जस्टिस को होना चाहिए। एक स्वतंत्र चुनाव आयोग होना चाहिए। हाल ही में चुनाव आयोग को लेकर बहुत सवाल उठे हैं। इतना ही नहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, कांग्रेस की मांग है कि जब तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तब तक चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर होने वाली बैठक पर रोक रहनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि संस्थाओं के समन्वय और संविधान की आत्मा का अनुपालन करना है तो ये जरूरी है कि ऐसा पारदर्शी, निष्पक्ष और संतुलित फैसला किया जाए जो जनहित का हो, गणतंत्र के हित का हो और जो समतल जमीन (जो संविधान की नींव है) उसे आगे ले जाए। ये कांग्रेस का स्टैंड है।

‘CEC और EC के चुनाव के लिए…’

अभिषेक मनु सिंधवी ने कहा कि इसमें जो लोग हिस्सेदार हैं। उनका ये स्टैंड रहा है. जब से नया एक्ट आया, उसमें जो प्रधानमंत्री,गृहमंत्री और विपक्ष के नेता का प्रावधान रखा गया है। उसमें कई दिक्कतें हैं। इन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार करते हुए कहा कि ये जरूरी है कि जो CEC और EC के चुनाव के लिए कमेटी हो, उसमें प्रधानमंत्री हों, चीफ जस्टिस हों और विपक्ष के नेता हों।

अजय माकन ने कहा कि आप सबको पता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर आज बैठक थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 19 फरवरी को इस विषय पर सुनवाई होगी और फैसला सुनाया जाएगा कि कमेटी का संविधान किस तरीके से होना चाहिए। ऐसे में आज की बैठक को टालना चाहिए था।

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