इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे की अनुमति दी

Mathura Shahi Eidgah: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरूवार को अदालत की निगरानी में मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से लगी शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वे की अनुमति दे दी है.
इस मामले से जुड़े वकीलों में से एक विष्णु शंकर जैन ने जानकारी दी कि अदालत ने सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति पर सहमति जताई है.
उन्होंने बताया, “अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी और अदालत सर्वे के तौर तरीकों पर सुनवाई करेगी.” इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़े कई मामले लंबित है, जिसमें ये दावा किया गया है कि शाही ईदगाह हिंदुओं की है और उन्हें वहां पूजा करने की अनुमति दी जाए.
याचिकाकर्ताओं का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद, भगवान कृष्ण के जन्मस्थल पर बना है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही पिछले साल ज्ञानवापी मस्जिद के भी सर्वे का आदेश दिया था.
अयोध्या हमारी, अब मथुरा की बारी- ट्रस्ट
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. ट्रस्ट के मुख्य वादी पक्षकार भृगुवंशी आशुतोष पाण्डेय ने कहा कि यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है. भगवान सिर्फ हमारे हैं. अयोध्या हमारी हुई. अब मथुरा की बारी है. इस मामले को लेकर श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने कहा कि वह पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर 2023 को कहा था कि आप हाईकोर्ट जाइए. वहां आपकी सुनवाई होगी. इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनके पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है.