झारखंड हाई कोर्ट ने जज उत्तम आनंद की मौत की जांच जल्द शुरू करने के आदेश दिए

रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई को धनबाद ज़िला जज उत्तम आनंद की मौत के मामले की जांच जल्द से जल्द शुरू करने के आदेश दिए हैं।
हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने मामले की सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के वकील की ओर से जवाब सुनने के बाद ये आदेश दिए।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को जज उत्तम आनंद की मौत के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फ़ैसला किया था।
49 वर्षीय उत्तम आनंद की मौत 28 जुलाई की सुबह सैर के वक्त एक ऑटोरिक्शा से कथित तौर पर टक्कर के बाद हो गई थी। उधर उत्तम आनंद के परिवार वालों का कहना है कि उनकी हत्या करवाई गई है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मंगलवार को हाई कोर्ट को जानकारी दी थी कि राज्य सरकार की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश वाली चिट्ठी एजेंसी को सोमवार को प्राप्त हो गई है। CBI मामले में बुधवार को अपनी जांच की अधिसूचना जारी कर सकती है।
हालांकि CBI के वकील की बात सुनने के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने एजेंसी से कहा कि उन्हें तुरंत मामले में प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने सभी दस्तावेज़ सीबीआई को सौंपने के आदेश भी दिए हैं।