
सुप्रीम कोर्ट ने 1995 के दोहरे हत्याकांड से जुड़े एक मामले में आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को कुछ दिनों पहले दोषी क़रार दिया था। कोर्ट ने इस हत्याकांड में अभियुक्त बनाए गए बाक़ी लोगों को बरी कर दिया था। आरोपों के मुताबिक़, प्रभुनाथ सिंह ने दूसरी पार्टी को वोट देने वाले दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बता दें कि प्रभुनाथ सिंह बिहार की महाराजगंज सीट से तीन बार जेडीयू और एक बार आरजेडी के टिकट पर सांसद रह चुके हैं।
क्या है पूरा मामला
साल 1995 में बिहार विधानसभा चुनावों के लिए 25 मार्च को सारण जिले की मशरख सीट पर मतदान हो रहा था। इसमें मुख्य मुक़ाबला जनता दल के उम्मीदवार अशोक सिंह और बिपीपा के उम्मीदवार प्रभुनाथ सिंह के बीच था। आरोपों के मुताबिक़, वोटिंग के दिन प्रभुनाथ सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ पानापुर प्रखंड के धेनुकी इलाके से गुज़र रहे थे और तभी दूसरे प्रत्याशी को वोट देकर लौट रहे कुछ युवकों पर प्रभुनाथ सिंह ने गोली चला दी थी। इसमें दो लोगों की मौत हो गई थी।
प्रभुनाथ सिंह काट रहे हैं जेल
प्रभुनाथ सिंह इस समय 1995 के ही एक मर्डर केस में सजा काट रहे हैं। मसरख के विधायक अशोक सिंह की 1995 में हत्या हो गई थी, जिन्होंने चुनाव में प्रभुनाथ सिंह को हराया था। चुनावी हार के बाद प्रभुनाथ सिंह ने कथित तौर पर कहा था तीन महीने के अंदर अशोक सिंह को मार देंगे। अशोक सिंह की हत्या उनके घर पर दिनदहाड़े कर दी गई थी। इस केस में 2017 में प्रभुनाथ सिंह को दोषी ठहराया गया था। वे इस समय जेल में सजा काट रहे हैं।
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