
नोएडा के सेक्टर-37 में एक पब्लिक स्कूल के बाथरूम में चार वर्षीय बच्ची के साथ डिजिटल रेप करने का मामला सामने आया है। बच्ची की मां ने इस बारे में सेक्टर-39 थाने में पोक्सो एक्ट के तहत एक युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया है।
पुलिस को दी गई शिकायत में महिला ने बताया कि वह परिवार के साथ सेक्टर-30 में रहती है। बच्ची की मां ने आरोप लगाया है कि 7 सितंबर को स्कूल के बाथरूम में युवक ने उनकी बेटी के साथ डिजिटल रेप किया। बच्ची ने कई दिन बाद अपनी मां को सारी बातें बताई, जिसके मां ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने महिला के शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
क्या है डिजिटल रेप(DIGITAL RAPE)
बता दें कि, डिजिटल रेप का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि यौन उत्पीड़न इंटरनेट के माध्यम से किया गया हो। डिजिटल रेप शब्द दो शब्दों से बना है डिजिट और रेप। अंग्रेजी शब्दकोश में डिजिट उंगली, अंगूठा, पैर की उंगली को भी कहा जाता है। अगर कोई शख्स महिला की बिना सहमति के उसके प्राइवेट पार्ट्स को अपनी अंगुलियों या अंगूठे से छेड़ता है तो यह डिजिटल रेप कहलाता है। विदेश की तरह भारत में इसके लिए कानून बना है।