Bihar Education Loan : बिहार सरकार ने छात्रों के लिए चल रही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब योजना के तहत मिलने वाली अधिकतम 4 लाख रुपये की लोन राशि घटाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है. संशोधित नियम शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होंगे और योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाया गया है. उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है.
नए नियम के मुताबिक, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए छात्रों को अब अधिकतम 2 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण मिलेगा. इसके लिए आवेदन बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा.
अगर किसी छात्र को 2 लाख रुपये से अधिक की जरूरत है, तो उसे प्रधानमंत्री-विद्या लक्ष्मी पोर्टल के जरिए बैंक से शिक्षा ऋण के लिए आवेदन करना होगा.
2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी योजना
बिहार सरकार ने योजना को अगले पांच वर्षों के लिए विस्तार दिया है. संशोधित योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी. चालू वित्तीय वर्ष में योजना के लिए 950 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी भी दी गई है.
हालांकि, योजना में ऋण की राशि के आधार पर पुनर्भुगतान की अवधि अलग-अलग रखी गई है. दो लाख रुपये तक के ऋण को मोरेटोरियम अवधि के बाद अधिकतम तीन साल में चुकाना होगा. दो से चार लाख रुपये तक के ऋण के लिए अधिकतम पांच साल और चार से 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण के लिए अधिकतम 10 साल की अवधि तय की गई है.
2016 में शुरू हुई थी योजना
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सात निश्चय योजना के तहत 2 अक्टूबर 2016 को हुई थी. इसका उद्देश्य 12वीं पास छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराना था.
योजना शुरू होने के बाद से अब तक 4.81 लाख से अधिक आवेदन स्वीकार किए गए हैं. इनमें करीब 4.15 लाख विद्यार्थियों को लगभग 8,865 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं. वहीं, कुल 15,801 करोड़ रुपये के लोन को मंजूरी दी गई है.
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