SIR Case : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई अहम मुद्दे सामने आए. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के अन्य नेताओं की याचिका पर अदालत ने भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान कथित गड़बड़ियों और मतदाताओं के नाम हटाए जाने को चुनौती दी गई है.
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने राहुल गांधी के मार्च के दौरान हुए व्यवहार पर भी सवाल उठाए. अदालत ने कहा कि इस मामले में राहुल गांधी को अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा. पीठ ने यह भी कहा कि न्यायपालिका पर दबाव नहीं बनाया जा सकता. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि वह फिलहाल राहुल गांधी की ओर से पेश हो रहे हैं.
अदालत ने स्पष्ट किया कि SIR से संबंधित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी, जबकि प्रदर्शनों पर पाबंदी से जुड़े मामलों की सुनवाई अलग से की जाएगी.
जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से क्यों हटाया?
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी कर पूछा कि राजधानी के प्रमुख प्रदर्शन स्थल जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से क्यों हटाया गया. SIR के मुद्दे पर विपक्षी दलों और प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की थी.
सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि दिल्ली में प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक स्थान तलाशने के उद्देश्य से पहले ही एक समिति गठित की गई थी. अदालत अब इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार का जवाब जानना चाहती है.
चुनाव आयोग से मांगा गया जवाब
राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के नेताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग तथा संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है. मामले में मतदाता सूची के पुनरीक्षण, कथित तौर पर नाम हटाए जाने और प्रदर्शन स्थलों से जुड़े मुद्दों पर आगे की सुनवाई होगी. अदालत के नोटिस के बाद अब संबंधित पक्षों के जवाब पर नजर रहेगी.
ये भी पढ़ें- हम आतंकवादी, गुंडे या माफिया नहीं, शांतिपूर्ण विरोध हमारा संवैधानिक अधिकार- संजय सिंह
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप









