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यूनियन कार्बाइड कचरा निपटान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से किया इनकार

Bhopal Gas Tragedy : यूनियन कार्बाइड कचरा निपटान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। बताते चलें कि 1984 की भोपाल गैस त्रासदी से यूनियन कार्बाइड का कचरा उत्पन्न हुआ था। कुछ दिन पहले ही मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कचरे को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था।

दरअसल, हाईकोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी से उत्पन्न कचरे को टॉक्सिक वेस्ट से मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुर क्षेत्र में ट्रांसफर करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में सुनवाई हुई।

‘विशेषज्ञ पैनल ने भी किया था विचार’

जानकारी के लिए बता दें कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से करीब 377 टन खतरनाक कचरे को पीथमपुर इंडस्ट्रीयल क्षेत्र में ट्रांसफर किया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि नीरी, एनजीआरआई और सीपीसीबी के विशेषज्ञों ने मुद्दों पर अपने विचार दिए हैं, जिन पर हाई कोर्ट के साथ-साथ विशेषज्ञ पैनल ने भी विचार किया था। 

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दुनिया की सबसे भयानक त्रासदी

जानकारी के लिए बता दें कि 2-3 दिसंबर 1984 की रात बड़ा हादसा हुआ था। बताते चलें कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से अत्यधिक जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) लीक हुई थी, जिससे 5,479 लोगों की मौत हुई थी और पांच लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो हुए थे। दुनिया की सबसे भयानक त्रासदी माना जाता है।

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