
GST On Sin Goods : आज यानी 22 सितंबर से देश में GST का नया नियम लागू हो गया है. पीएम मोदी ने 15 अगस्त को GST रिफॉर्म का ऐलान किया था और अब नवरात्रि से इसे अमल में लाया गया. पुराने 12% और 28% स्लैब को हटा दिया गया है और अब केवल दो GST स्लैब रह गए हैं. लेकिन जो चीजें लोगों की सेहत या आर्थिक स्थिति के लिए हानिकारक हैं, उन्हें “Sin Goods” के रूप में अलग 40% GST स्लैब में रखा गया है.
40% GST स्लैब में कौन-कौन से सामान आए
Sin Goods यानी वे चीजें जो स्वास्थ्य और जीवन पर असर डालती हैं, अब महंगी हो गई हैं. इसमें तंबाकू और पान मसाला जैसी चीजें शामिल हैं. सिगरेट, गुटखा, सिगार और चबाने वाले तंबाकू पर भी अब 40% GST लगेगा. इसी के साथ कार्बोनेटेड ड्रिंक, शुगर वाले कोल्ड ड्रिंक और कैफीन युक्त ड्रिंक भी महंगे हो गए हैं. हाँ हाँ, वो स्वीट ड्रिंक जो गर्मियों में ठंडक देती थीं, अब आपकी जेब पर भारी पड़ेंगी.
लग्जरी चीजें और मनोरंजन भी महंगा
सरकार ने सिर्फ हानिकारक चीज़ों ही नहीं, बल्कि लग्जरी और सुपर लग्जरी सामान पर भी 40% GST लगा दिया है. 350 cc से ज्यादा की बाइक्स, 1200 cc से ज्यादा पेट्रोल कार और 1500 cc से ज्यादा डीजल कार अब महंगी हो गई हैं. इसके अलावा प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर जैसी बड़ी लग्जरी चीज़ें भी अब इस हाई टैक्स स्लैब में शामिल हैं. खास बात ये है कि अब IPL के टिकट भी महंगे हो गए हैं. पहले 28% GST लगता था, अब 40% टैक्स से मज़ा देखने वालों की जेब हल्की होगी.
हानिकारक सामान महंगा, रोजमर्रा की चीजें सस्ती
सरल शब्दों में कहें तो, जो चीजें हमारी सेहत या जेब के लिए हानिकारक हैं, वो अब महंगी हो गई हैं. अब खाने-पीने की आदतें और मनोरंजन खर्च दोनों पर असर पड़ेगा. लेकिन आम दूध, घी, मक्खन जैसी रोजमर्रा की चीजें अब सस्ती हो गई हैं. GST का ये नया नियम साबित करता है कि सरकार लोगों की सेहत और आर्थिक स्थिति दोनों का ख्याल रख रही है. अब आपका बजट थोड़ा सा सावधानी माँगेगा, लेकिन स्वास्थ्य और सुरक्षा की दिशा में यह कदम बहुत जरूरी है.
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