
UP School Merger : उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों के विलय को लेकर जारी किए गए अपने आदेश में महत्वपूर्ण संशोधन किया है. पहले जहां एक किलोमीटर के भीतर आने वाले विद्यालयों को मर्ज करने का निर्णय था, अब इसे बढ़ाकर तीन किलोमीटर कर दिया गया है. इस बदलाव के तहत तीन किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों को ही विलय के लिए चुना जाएगा.
स्थानीय परिस्थितियों का रखा जाएगा ध्यान
अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इस संबंध में एक आदेश जारी करते हुए बताया कि 16 जून, 2025 को दिए गए पहले निर्देश के अनुसार, छात्र संख्या कम होने वाले स्कूलों को नजदीकी विद्यालयों के साथ जोड़ा जाएगा, लेकिन इस प्रक्रिया में स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा.
कम संसाधन वाले स्कूलों को बड़े स्कूलों से किया जाएगा पेयर
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन स्कूलों में 50 से कम छात्र नामांकित हैं, उन्हें बड़े और संसाधनों से लैस स्कूलों के साथ पेयर किया जाएगा. प्राथमिक विद्यालयों के विलय के लिए एक किलोमीटर की दूरी तय की गई है, जबकि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए यह सीमा तीन किलोमीटर निर्धारित की गई है.
इस आदेश को लागू करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के महानिदेशक कंचन वर्मा ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सरकार के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें. इस कदम का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाना और संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना बताया गया है.
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