Punjab

पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने 90 सरपंचों और 1771 पंचों के उप-चुनावों की घोषणा की

Punjab News : ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग से मिली जानकारी अनुसार 15. 10. 2024 को हुये ग्राम पंचायतों के आम चुनाव के बाद, इस समय अलग-अलग जिलों में सरपंचों के 90 पद और पंचों के 1771 पद खाली हैं. इन खाली पदों को भरने के लिए राज्य चुनाव आयोग ने उप-चुनाव का शैड्यूल घोषित किया है.

इस शैड्यूल के अनुसार नामांकन 14. 07. 2025 ( सोमवार) से सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक सम्बन्धित रिटर्निंग अफसरों के दफ़्तरों में दाखिल किये जा सकेंगे. नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 17. 7. 2025 (वीरवार) दोपहर 3 बजे तक होगी. नामांकनों की जांच 18. 07. 2025 (शुक्रवार) को की जायेगी और उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख़ 19. 07. 2025 (शाम 3 बजे तक) होगी. वोटिंग 27. 07. 2025 (रविवार) को सुबह 8.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक बैलट पेपरों के प्रयोग के द्वारा होगा.

जिला चुनाव अधिकारियों द्वारा प्रकाशित किया गया

अपडेट की गई वोटर सूचियों का अंतिम प्रकाशन 23. 05. 2025 को सम्बन्धित जिला चुनाव अधिकारियों द्वारा प्रकाशित किया गया था. वोटों पड़ने के बाद इसकी गिनती उसी दिन पोलिंग स्टेशन पर ही की जायेगी. सरपंच के पदों के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के लिए सूचित खर्च सीमा 40,000/- रुपए है, जबकि पंच के लिए खर्च सीमा 30,000/- रुपए निर्धारित की गई है. आयोग ने इन चुनाव को सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए सभी लॉजिस्टिक प्रबंध किये हैं.

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