‘ओवरटाइम वर्क अलाउंस के हक़दार नहीं सरकारी कर्मचारी: सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court of India
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के ओवरटाइम वर्क को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारी ओवरटाइम वर्क अलाउंस के लिए हकदार नहीं हैं। ये मुआवजे की कैटेगरी में नहीं आता है. कोर्ट ने कहा कि ऐसा देखा जा रहा है कि संविदा कर्मचारियों के विपरीत सरकारी कर्मचारी कुछ अन्य विशेषाधिकारों के अलावा वेतन आयोग के संशोधन का लाभ उठाते हैं।
कोर्ट ने कहा कि ओवरटाइम वर्क भत्ता को क्लेम करना नियम के मुताबिक नहीं है, जिस कारण इसके लिए क्लेम नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सिक्योरिटी प्रिंटिंग और मिंटिंग कॉपोरेशन ऑफ इंडिया और उसके कर्मचारियों के बीच ओवरटाइम भत्ता को लेकर सुनाया है।
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