झारखंड मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक में ये लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

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रांची: झारखंड कृषि अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं प्रोन्नति) नियमावली, 2013 से संबंधित अधिसूचना संख्या-820, दिनांक 10 मार्च 2014 एवं झारखंड कृषि अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं प्रोन्नति) नियमावली, (संशोधन) 2015 से संबंधित अधिसूचना संख्या- 2822, दिनांक 27 जुलाई 2015 में संशोधन/विलोपन की स्वीकृति दी गई।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत केंद्र प्रायोजित पेंशन योजनाओं हेतु परिक्रामी निधि के गठन एवं राज्य योजना अंतर्गत संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के मार्ग-निर्देश में आंशिक संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

मंत्रिपरिषद की बैठक में ये लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखंड के अंतर्गत मत्स्य निदेशालय के अधीन “झारखंड अवर मत्स्य सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली-2021 की स्वीकृति दी गई।

पथ प्रमंडल देवघर अंतर्गत “बाराटांड़ से जरमुंडी पथ कुल लंबाई 32.850 किलोमीटर का मजबूतीकरण कार्य” हेतु 25 करोड़ 60 लाख 39 हजार 900 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अंतर्गत प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (PAB) की 12वीं, 14वीं, 15वीं एवं 16वीं बैठक में 14 संबद्ध/अंगीभूत महाविद्यालयों के स्तरोन्नयन हेतु 4 करोड़ रुपये मात्र प्रति महाविद्यालय की दर से कुल 56 करोड़ रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

झारखंड उत्पाद सिपाही संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2021 के गठन की स्वीकृति दी गई

वर्ष 2022 में झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने संबंधी प्रस्ताव पर की स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग, झारखंड अंतर्गत प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (पीएमयू) के सुदृढ़ीकरण हेतु पूर्व में सृजित 37 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए नए 37 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। न्यायालयों के अंतर्गत विभिन्न विवादों पर प्रभार्य कोर्ट फीस की दर में वृद्धि करने की स्वीकृति दी गई।