
Gyanvapi Case: मस्जिद कमेटी की आज (गुरुवार) इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक बार फिर ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई होगी। मस्जिद कमेटी ने व्यास जी के तहखाने में पूजा करने की अनुमति पर रोक लगाने की मांग की है। 31 जनवरी को, जिला जज वाराणसी ने ज्ञानवापी (Gyanvapi) में व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति दी। मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में इसी निर्णय को चुनौती दी है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल एकमात्र बेंच में मामले की सुनवाई कर रहे हैं।
ज्ञानवापी केस की अहम सुनवाई
कोर्ट में बहस के दौरान मस्जिद कमेटी के वकील ने डीएम को रिसीवर नियुक्त करने के आदेश पर भी सवाल उठाए। इसके साथ ही वाराणसी अदालत में ज्ञानवापी के तहखानों के ASI सर्वे की मांग की याचिका पर सुनवाई होगी। आज ज्ञानवापी केस का महत्वपूर्ण दिन है।
याचिका में मांग क्या है?
याद रखें कि श्रृंगार गौरी मामले में पक्षकार और विश्व वैदिक सनातन संघ की सदस्य राखी सिंह ने ASI सर्वे वाली अपनी याचिका में व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति के बाद ही याचिका दाखिल की थी। ASI सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि ज्ञानवापी में आठ तहखाने हैं। इनमें से किसी भी एन-1 या एस-1 तहखाने का सर्वे नहीं किया गया है। इन दोनों तहखानों में प्रवेश करने का रास्ता ईंट-पत्थर से बंद है।
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