सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट के चेयरमैन को ₹12.45 करोड़ देने को कहा, पेमेंट करो वरना अगली तारीख को तिहाड़ जेल भेज देंगे…

सुप्रीम कोर्ट ने आज अजय सिंह, स्पाइसजेट के चेयरमैन को क्रेडिट स्विस केस में 12.45 करोड़ जमा करने के लिए निर्दिष्ट किया है। इस राशि में 4.15 करोड़ रुपए का इंस्टॉलमेंट पेमेंट और 8.29 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट अमाउंट शामिल है। उन्हें 22 सितंबर तक का समय दिया गया है इस राशि का भुगतान करने के लिए।
आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि अगर अजय सिंह इस पेमेंट को नहीं करते हैं, तो उन्हें तिहाड़ (जेल) भेजा जाएगा। यह निर्णय जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच द्वारा लिया गया है। जजों ने कहा है कि यह मामला काफी लंबा हो चुका है और अब कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि स्पाइसजेट की शुटडाउन या बंद होने से कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अजय सिंह को सहमति की शर्तों का पालन करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अजय सिंह को यह भी कहा है कि वे कोर्ट की हर सुनवाई में उपस्थित होने के लिए जरूरी हैं। इस मामले में 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अजय सिंह के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया था। कोर्ट के अनुसार, अजय सिंह ने जानबूझकर क्रेडिट स्विस की शर्तों को मानने से इनकार किया है और उन्होंने 199.25 करोड़ रुपए का भुगतान करने के कोर्ट के आदेश के खिलाफ खड़ा हो गया है।
मामला क्या है?
स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी SRT टेक्निक्स (क्रेडिट सुइस) के साथ स्पाइस जेट ने साल 2011 में विमान इंजन के मेंटेनेंस के लिए 10 साल की डील की थी। साल 2013 में क्रेडिट सुइस ने स्पाइसजेट पर समय पर पेमेंट नहीं करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया था।
मामले की सुनवाई करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने स्पाइसजेट को 2021 तक बंद कर देने का आदेश दे दिया था। हाइकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ स्पाइसजेट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी। इसके बाद SC ने इस मामले को दोनों पक्षों को आपसी सहमती से सुलझाने को कहा था।
मई 2022 में क्रेडिट सुइस और एयरलाइन के बीच समझौता हुआ था। जिसके तहत स्पाइसजेट को एडवांस पेमेंट और बकाया पेमेंट के रूप में करीब 199 करोड़ रुपए क्रेडिट सुइस को एक निश्चित समय के भीतर देने की बात हुई थी।
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