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‘चौकीदार चोर है’ टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को बॉम्बे HC से झटका, याचिका खारिज

Rahul Gandhi : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने बीजेपी कार्यकर्ता महेश श्रीश्रीमाल की ओर से दायर मानहानि केस की कार्यवाही रद्द करने की राहुल गांधी की मांग को खारिज कर दिया. मुंबई के गिरगांव कोर्ट में चल रहे इस मामले में जस्टिस एनआर बोरकर की बेंच ने सोमवार को फैसला सुनाया. हालांकि, कोर्ट ने राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए छह सप्ताह की राहत दी है.

यह मामला 2018 का है. उस दौरान राजस्थान में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ बयान दिए थे. शिकायतकर्ता महेश श्रीश्रीमाल का आरोप है कि इन बयानों के बाद प्रधानमंत्री मोदी को न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया.

हाईकोर्ट में कार्यवाही रद्द कराने की मांग

श्रीश्रीमाल ने 2019 में मुंबई के मजिस्ट्रेट कोर्ट में मानहानि की शिकायत दाखिल की थी. मजिस्ट्रेट ने अगस्त 2019 में राहुल गांधी को समन जारी किया. यह समन उन्हें जुलाई 2021 में मिला, जिसके बाद उन्होंने मामले की कार्यवाही रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया.

राहुल गांधी की ओर से दलील दी गई कि शिकायत झूठी और राजनीति से प्रेरित है. उनके वकीलों ने सीआरपीसी की धारा 199(2) और आईपीसी की धारा 499 का हवाला देते हुए कहा कि कोई राजनीतिक पार्टी मानहानि की शिकायत करने वाला समूह नहीं मानी जा सकती. इसलिए महेश श्रीश्रीमाल को यह शिकायत दाखिल करने का अधिकार नहीं था.

महाराष्ट्र सरकार ने किया याचिका का विरोध

वहीं, महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल मिलिंद साठे ने राहुल गांधी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के पास मानहानि के मामले को रद्द करने की शक्ति सीमित है. उनके मुताबिक मामले का फैसला ट्रायल के जरिए ही किया जाना चाहिए.

शिकायतकर्ता महेश श्रीश्रीमाल के वकील रोहन महाडिक ने कहा कि उनके मुवक्किल ने उपलब्ध सबूतों के आधार पर शुरुआती स्तर पर मजबूत मामला बनाया है.

कोर्ट ने बीजेपी को पहचानी संस्था माना

कोर्ट ने शशि थरूर से जुड़े एक पुराने मामले का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी एक पंजीकृत राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है और एक पहचानी जा सकने वाली संस्था है. इसी आधार पर कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी.

हालांकि, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए छह सप्ताह का समय दिया गया है.

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