Jharkhand: गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर 12 फरवरी को अगली सुनवाई, कोर्ट ने ED से मांगा जवाब

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Jharkhand: झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर हुई प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई के बाद सोमवार (5 फरवरी) को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। लेकिन हेमंत सोरेन को फिलहाल राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। हाईकोर्ट के चीफ न्यायाधीश जस्टिस एस. चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच ने ईडी से कार्रवाई पर जवाब मांगा है। ED को कोर्ट ने 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

Jharkhand: 12 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

कोर्ट ने हेमंत सोरेन पर हो रही कार्रवाई के लिए 12 फरवरी को अगली सुनवाई निश्चित की है। बता दें कि हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के खिलाफ पहले ही झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था।

SC ने कहा था कि हेमंत सोरेन याचिका पर सीधा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती है। इसलिए SC ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था।

विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति

बता दें कि रांची की एक विशेष अदालत ने शनिवार (3 फरवरी) को हेमंत सोरेन को पांच फरवरी यानि आज राज्य विधानसभा में विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति दी है। सोरेन ने अदालत के समक्ष दलील दी थी कि वो विधानसभा के सदस्य हैं और उन्हें विशेष सत्र में भाग लेने का पूरा अधिकार है।

7 घंटे की गिरफ्तारी के बाद हुए थे अरेस्ट

झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन से प्रवर्तन निदेशालय ने करीब 7 घंटे पूछताछ की थी। इसके बाद उन्हें (हेमंत सोरेन) को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले सोरेन को ईडी की हिरासत में ही राज्यपाल से मिलकर सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

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