Mumbai News : मुंबई की सेशंस कोर्ट ने करीब एक दशक पुराने चर्चित संदीप गाडोली मुठभेड़ मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी आठ आरोपियों को बरी कर दिया है. इन आरोपियों में हरियाणा पुलिस के पांच जवान भी शामिल थे, जिन पर हत्या और साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप लगे थे.
यह मामला फरवरी 2016 का है, जब गुरुग्राम का कुख्यात अपराधी संदीप गाडोली मुंबई के एक होटल में ठहरा हुआ था. उसी दौरान पुलिस टीम ने उसे गोली मार दी थी. पुलिस ने इसे मुठभेड़ बताया था, लेकिन शुरुआत से ही इस पर सवाल उठते रहे. आरोप लगाए गए कि यह असली एनकाउंटर नहीं बल्कि पहले से तैयार की गई योजना का हिस्सा था, जिसके तहत गाडोली को होटल में बुलाकर मार दिया गया.
वह गाडोली के संपर्क में थी
जांच के दौरान दिव्या पाहुजा नाम की महिला की भूमिका भी सामने आई थी. बताया गया कि वह गाडोली के संपर्क में थी और उसी के जरिए उसे मुंबई बुलाया गया. इसी आधार पर उसे भी साजिश का हिस्सा मानते हुए आरोपी बनाया गया था.
गाडोली केस एक बार फिर चर्चा में
इस मामले ने फिर सुर्खियां तब बटोरीं जब 2024 में गुरुग्राम के एक होटल से दिव्या पाहुजा का शव बरामद हुआ. जांच में खुलासा हुआ कि उसकी गोली मारकर हत्या की गई थी और बाद में शव को छिपाने की कोशिश की गई थी. इस घटना के बाद गाडोली केस एक बार फिर चर्चा में आ गया था. अब इस पूरे मामले में कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को पुख्ता तरीके से साबित नहीं कर सका. पर्याप्त सबूत न होने के चलते सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया.
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