
Bulldozer Action : सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। यह पूरे देश के लिए है। इसी कड़ी में यूपी सरकार की प्रतिक्रिया आ गई है। योगी सरकार ने कहा कि इस फैसले से अपराधियों के मन में क़ानून का भय होगा. इस फ़ैसले से माफ़िया प्रवृति के तत्व यह संगठित पेशेवर अपराधियों पर लगाम कसने में आसानी होगी।
यूपी सरकार की प्रतिक्रिया आई है कहा, सुशासन की पहली शर्त होती है क़ानून का राज। इस दृष्टि से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज दिया गया फ़ैसला स्वागत योग्य है. इस फ़ैसले से अपराधियों के मन में क़ानून का भय होगा. इस फ़ैसले से माफ़िया प्रवृति के तत्व यह संगठित पेशेवर अपराधियों पर लगाम कसने में आसानी होगी. कानून का राज सब पर लागू होता है. हालांकि यह आदेश दिल्ली के संदर्भ में था, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पार्टी नहीं थी. यह केस जमीयत उलेमा ए हिन्द बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम व अन्य से संबंधित था।
‘कानून को ताक पर रखकर बुलडोजर एक्शन जैसी कार्रवाई नहीं कर सकते’
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी का घर सिर्फ इस आधार पर नहीं तोड़ा जा सकता कि वह किसी आपराधिक मामले में दोषी या आरोपी है. हमारा आदेश है कि ऐसे में प्राधिकार कानून को ताक पर रखकर बुलडोजर एक्शन जैसी कार्रवाई नहीं कर सकते। यह स्पष्ट है कि शक्ति के मनमाने प्रयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब नागरिक ने कानून तोड़ा है तो अदालत ने राज्य पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने और उन्हें गैरकानूनी कार्रवाई से बचाने का दायित्व डाला है। इसका पालन करने में विफलता जनता के विश्वास को कमजोर कर सकती है और अराजकता को जन्म दे सकती है. हालांकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। कानून को अपने हाथ में लेने वाले सार्वजनिक अधिकारियों को मनमानी के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।
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