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दीवाली से पहले पंजाब में बड़ी कार्रवाई…एके-47 राइफल, तीन ग्लॉक पिस्तौलें बरामद, तीन व्यक्ति गिरफ्तार

SSOC Amritsar Arrests : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार सुरक्षित और शांतिपूर्ण त्योहारों के सीजन को सुनिश्चित करने के लिए चल रही विशेष जांच और कार्रवाई के दौरान एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) अमृतसर ने तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से एक ए.के.-47 राइफल, दो मैगज़ीन और 60 जिंदा कारतूस, साथ ही तीन 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौलें, सात मैगजीन और 50 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. यह जानकारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने आज यहां दी.


गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान गुरविंदर सिंह उर्फ गिंदर निवासी संगराई (गुरदासपुर), विपिन कुमार उर्फ मनीष निवासी मरियांवाल, बटाला, और चमकौर सिंह निवासी नत्त, बटाला, जिला गुरदासपुर के रूप में हुई है. यह कार्रवाई उस बरामदगी के एक दिन बाद की गई है, जिसमें तरनतारन जिले के खेमकरण क्षेत्र में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास दो ए.के.-47 राइफलें और एक पीएक्स5 पिस्तौल सहित तीन हथियारों की खेप बरामद की गई थी.


अमेरिकी तस्कर का कनेक्शन सामने आया

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि अमेरिका स्थित गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी ने पाकिस्तान से इस खेप की व्यवस्था की थी. यह खेप सितंबर 2025 के मध्य में गुरदासपुर जिले के कलानौर क्षेत्र में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास ड्रोन के जरिए गिराई गई थी, जिसे गिरफ्तार आरोपियों ने प्राप्त किया था.

डीजीपी ने कहा कि तस्करों की पहचान करने, इस मामले के पिछले और अगले संबंधों को सुलझाने तथा पूरे तस्करी नेटवर्क को समाप्त करने के लिए जांच जारी है.


गिरफ्तारी के दौरान हुई बड़ी बरामदगी

ए.आई.जी. (एसएसओसी) अमृतसर सुखमिंदर सिंह मान ने कार्रवाई से संबंधित विवरण साझा करते हुए बताया कि गिंदर और मनीष की गिरफ्तारी के दौरान एक ग्लॉक पिस्तौल बरामद की गई थी, जिसके बाद चमकौर सिंह का नाम सामने आया. इसके बाद उसे भी गिरफ्तार किया गया और प्रारंभिक कार्रवाई के दौरान यह बरामदगियां की गईं.


हत्या के मामले में भी जुड़ा है आरोपी का नाम

ए.आई.जी. ने बताया कि गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी का नाम जुगराज सिंह सरपंच चीमा खुड़ी की हत्या में भी सामने आया है, जिसकी जिम्मेदारी मनू अगवान गिरोह ने ली थी. इस संबंध में आगे की जांच जारी है.

इस संबंध में, आर्म्स एक्ट की धारा 25, भारतीय बीएनएस की धारा 61(2) और एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 के तहत एफआईआर नंबर 55 दिनांक 02/10/2025 थाना एसएसओसी अमृतसर में पहले से ही दर्ज है.


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