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नए साल के जश्न से पहले नोएडा में धारा 163 लागू, प्रशासन ने जारी किए दिशा-निर्देश

Noida : नोएडा में 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2025 को शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दी गई है। अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) ने आदेश जारी करते हुए बताया कि नववर्ष की पूर्व संध्या और विभिन्न संगठनों द्वारा संभावित धरना-प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।

पुलिस का कहना है कि इन दिनों सार्वजनिक स्थानों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सख्त निगरानी रखी जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी सख्त दिशा-निर्देश:

  1. सरकारी दफ्तरों के एक किलोमीटर के दायरे और धार्मिक स्थलों के पास ड्रोन कैमरे से फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी पूर्णत: प्रतिबंधित है। अन्य स्थानों पर शूटिंग के लिए पुलिस आयुक्त/अपर पुलिस आयुक्त की अनुमति अनिवार्य होगी।
  2. धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की सीमा रहेगी। मंदिर, मस्जिद, चर्च, और गुरुद्वारों पर लगे लाउडस्पीकर केवल परिसर तक सीमित रहेंगे।
  3. सड़कों, सार्वजनिक स्थानों, या अन्य खुले क्षेत्रों में नमाज, पूजा, जुलूस, या किसी अन्य धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी। केवल अपरिहार्य स्थिति में पुलिस से पूर्व स्वीकृति लेनी होगी।
  4. विवादित स्थलों पर पूजा, नमाज, या अन्य धार्मिक क्रियाकलापों का प्रयास वर्जित है। धार्मिक स्थलों और दीवारों पर झंडे, पोस्टर, या बैनर लगाने पर रोक होगी।
  5. सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थलों, और जुलूस मार्गों के पास सुअर, कुत्ते जैसे जानवरों को घूमने देना प्रतिबंधित है।
  6. लाठी, तलवार, त्रिशूल, गुप्तियां, और अन्य हथियार, (सिख धर्म की कृपाण को छोड़कर) सार्वजनिक स्थानों पर ले जाना या दिखाना प्रतिबंधित है।
  7. शादी/बारात या अन्य आयोजनों में हर्ष फायरिंग करना पूर्णत: निषिद्ध है।
  8. सार्वजनिक स्थलों पर शराब या मादक पदार्थों का सेवन करने पर प्रतिबंध रहेगा।
  9. पुलिसकर्मियों, नगर निगम अधिकारियों, या सफाईकर्मियों के साथ अभद्रता/मारपीट करने पर विधिक कार्रवाई होगी।
  10. हिंसक गतिविधियों के लिए छतों या खुले स्थानों पर ईंट-पत्थर, ज्वलनशील पदार्थ, या विस्फोटक सामग्री जमा करना सख्त मना है।

बता दें कि प्रशासन की तरफ से लागू यह आदेश तत्काल प्रभाव से 31 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा। वहीं निर्देशों का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध होगा। शहर की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए इन आदेशों का पालन अनिवार्य है।

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