
Uttar Pradesh : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने अब्बास की जमानत याचिका को खारिज दिया है। अब्बास के खिलाफ चित्रकूट के कर्वी थाने में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे को लेकर जमानत अर्जी दायर हुई थी।
प्रयागराज की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। बता दें कि अब्बास अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मामले में जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। यह जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब्बास अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की थी। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने इस याचिका पर फैसला सुनाया।
फिलहाल अब्बास अंसारी को जेल में ही रहना होगा। और उसे जमानत पाने और जेल से बाहर आने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा या फिर 3 महीने बाद हाईकोर्ट में नई जमानत अर्जी दाखिल करनी होगी।
बता दें कि अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट ने इन चैंबर बहस पूरी होने के बाद अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। हाईकोर्ट का फैसला आज आया, जिसके बाद कोर्ट ने अपने फैसले में अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुआ थी एफआईआर
31 अगस्त 2024 को चित्रकूट के कर्वी थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत अब्बास अंसारी और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। यह मामला उस समय का है जब अब्बास अंसारी चित्रकूट जेल में बंद था और अवैध तरीके से मुलाकात करने तथा जेल कर्मियों को धमकाने के आरोप में नामित था।
इस मामले में अब्बास अंसारी ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट को आदेश दिया था कि वह 4 हफ्ते के भीतर अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर फैसला सुनाए।
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