
पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को शनिवार यानि कि आज मानहानी मामले में भोपाल जिला कोर्ट से जमानत मिल गई है। दरअसल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ कोर्ट में मानहानी का केस लगाया हैं। जिस पर कोर्ट ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। पूर्व सीएम को शुक्रवार यानि 3 फरवरी को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वे किसी वजह से पेश नहीं हो सके। इसलिए आज कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने दिग्विजय के वकीलों की अपील पर जमानत मंजूर की है। अब 20 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी। कोर्ट पहुंचे पूर्व सीएम ने पूरे मामले को फर्जी बताया है।
दिग्विजय सिंह ने कोर्ट के बाहर कहा

दिग्विजय सिंह ने कोर्ट के बाहर कहा कि आज मैंने इस केस में जमानत करा ली हैं। मेरे ऊपर चार राज्यों में मानहानि के केस हैं। जिनका मैं जवाब दे रहा हूं। इस मामले में सीबीआई ने जांच की मांग की थी, जो स्वीकार हुई थी। इसके बावजूद कई लोग ऐसे हैं, जो आरोपी हैं। उनको शिवराज सिंह चौहान सरकार ने हटाया नहीं है। यह सब मिलीभगत शिवराज सिंह चौहान और उनके दलालों की है वो आज भी सरकारी मकानों में रह रहें हैं। जिन्होंने इस प्रदेश को लूटा हैं। इस मामले में भी वही लोग शामिल है, जिन्होंने व्यापमं की दलाली की हैं।
जानें पूरा मामला
दरअसल. 2014 में दिग्विजय सिंह द्वारा 4 जुलाई को तत्कालीन ABVP के महामंत्री विष्णु दत्त शर्मा पर आरोप लगाया था कि बी़डी शर्मा ने RSS और व्यापम के बीच बिचौलिए का काम किया है। जिससें बीडी शर्मा की छवि खराब हुई थी, जिसके बाद उन्होंने दिग्विजय सिंह के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल के समकक्ष मानहानि का मुकदमा दायर किया है साथ ही एविडेंस भी प्रस्तुत किए है।