
gyanvapi masjid
सोमवार को वाराणसी Varansi की ज्ञानवापी मस्जिद Gyanvapi Masjid पर सुनवाई हुई. यह सुनवाई सिविल कोर्ट Civil Court में हुई. इस दौरान केस से संबंधित वकील ही कोर्ट में मौजूद रहे और बाहर सुरक्षा चाक चौबंद की गई. बता दे कि, यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने सिविल कोर्ट में स्थानांतरित की है. 8 सप्ताह में पूरी करने के निर्देश दिए हैं.
23 लोग कोर्ट रूम में रहे मौजूद
बता दे कि, सुनवाई के दौरान 19 काउंसल और 4 याचिकाकर्ताओं समेत 23 लोगों को ही कोर्ट रूम के अंदर जाने की इजाजत थी. ज्ञानवापी को लेकर हिन्दू और मुस्लिम पक्ष की 7 मांगों पर सुनवाई हुई. जिसको लेकर कोर्ट ने मंगलवार तक अपना फैसला सुरक्षित रखा है. सुनवाई के दौरान कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल मौजूद रहा. ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेस ने सुनवाई की.
श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना करने की मांग
गौरतलब है कि, सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर पक्ष के मुकदमे की योग्यता पर सवाल उठाने वाली मस्जिद पक्ष की दाखिल अर्जी पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करने का जिला जज को आदेश दिया है. साल 2021 में नई दिल्ली निवासिनी राखी सिंह और बनारस की चार महिलाओं लक्ष्मी देवी, रेखा पाठक, मंजू व्यास और सीता साहू ने ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी की प्रतिदिन पूजा-अर्चना करने की मांग की थी.
कोर्ट ने करवाया मस्जिद का सर्वे
जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मस्जिद परिसर के सर्वे का निर्देश दिया था. कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर मस्जिद का सर्वे कराया था. तीन दिन तक चले सर्वे में शिवलिंग मिलने का भी दावा किया है. जिसके बाद एक के बाद एक दावों की झड़ी लग गई. हिन्दू पक्ष ने शिवलिंग और नंदी को मिलने का दावा किया है. मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया है.