Supreme Court: CAA प्रदर्शनकारियों से वसूली गई रकम वापस करे UP सरकार

CAA
Share

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वो 2019 में CAA प्रदर्शनकारियों से वसूले गए करोड़ों रुपए वापस करे।

यूपी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Ammendment Act) के प्रदर्शनकारियों से करोड़ों रुपए वसूले थे।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील दी थी कि उसने साल 2019 में सीएए के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में जारी नोटिस को वापस ले लिया है। इसके तहत तब 274 नोटिस जारी किए गए थे।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की बेंच ने आदेश देते हुए कहा कि राज्य सरकार को कथित प्रदर्शनकारियों से वसूले गए करोड़ों रुपए वापस करने होंगे।

कोर्ट ने राज्य सरकार को सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की उत्तर प्रदेश वसूली विधेयक, 2020 के तहत नए सिरे से कार्रवाई और नोटिस देने की अनुमति दी है। यूपी सरकार नए कानून के तहत मामले में कार्रवाई कर सकती है।

इस नए क़ानून के तहत अगर प्रदर्शनकारियों को सरकारी और निजी संपत्ति को नुक़सान पहुंचाने का दोषी पाया जाता है तो उन्हें जेल या एक लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।