NEET2024: सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को जारी किया नोटिस, CBI जांच को लेकर… सुप्रीम कोर्ट ने कहा..

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NEET2024: NEET परीक्षा को लेकर, जो याचिकाएं दायर हुई हैं। उन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। एनटीए ने सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की। इस मांग पर सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को सुनवाई होगी। साथ ही एक बार फिर नीट काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया है।  

आपको बता दें कि याचिका कर्ता ने सीबीआई जांच कराने की मांग की तो इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज ही जांच के आदेश दे सकते हैं क्या? नही न.. 7 याचिकाओं की बात करें तो परीक्षा रद्द करने, ग्रेस, मार्क्स को रद्द करने और परीक्षा केंद्रों में गड़बड़ी, यह सभी याचिकाएं डाली गईं। इसमें एनटीए की याचिका की बात करें तो 4 एनटीए ने याचिका दायर की है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि देशभर में राज्यों के हाईकोर्ट में नीट एग्जाम को लेकर याचिका दायर की गई है। याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किया जाए।

एनटीए ने की मांग

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की थी। एनटीए ने ग्रेस मार्क्स रद्द करने के लिए कहा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि एनटीए ने 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा की बात कही। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगी।  जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले। उन्हें 23 जून को दोबारा परीक्षा देनी होगी। अगर इस परीक्षा के रिजल्ट की बात करें तो 30 जून को आएगा।

ये है मामला

आपको बता दें कि छात्रों का आरोप है कि नीट एग्जाम में गड़बड़ी हुई है। इस बार परीक्षा की कटऑफ हाई गई। नीट की परीक्षा 720 अंक की। कुछ छात्रों के 720 में से 720 अंक आए हैं। वहीं किसी सवाल का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो 716 अंक आते हैं। लेकिन छात्रों को 718 और 719 अंक आए हैं।  

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