प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन पर SC ने कहा – ‘अंतरात्मा को झकझोरता है, मिले मुआवजा’

सुप्रीम कोर्ट

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Supreme court Bulldozer Action : 2021 में हुए प्रयागराज में बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज डेवलपमेंट ऑथोरिटी को आदेश दिया है। आदेश में है कि 5 याचिकाकर्ताओं को 10 – 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही यह भी कहा है कि यह मुआवजा 6 महीने के अंदर मिले।

‘राइट टू शेल्टर नाम भी कोई चीज होती है’

कोर्ट ने कहा कि यह मुआवजा इसलिए भी जरूरी है, ताकि भविष्य में सरकारें बिना उचित प्रक्रिया के लोगों के मकान गिराने से परहेज करें. जजों ने हाल ही में सामने आए एक वीडियो का भी हवाला दिया, जिसमें गिरती हुई झोपड़ी से एक बच्ची अपनी किताबें लेकर भाग रही थी। यह हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है। राइट टू शेल्टर नाम भी कोई चीज होती है. उचित प्रक्रिया नाम की भी कोई चीज होती है. इस तरह की कार्रवाई किसी तरह से भी ठीक नहीं है।

दरअसल, जानकारी के लिए बता दें कि 23 मार्च को अबेडकर नगर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। इसी दौरान एक बच्ची बुलडोजर की तरफ दौड़ती हुई नजर आ रही है। बच्ची झोपड़ी के पास पहुंची। तेजी से किताबें लेकर बाहर आई।

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