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पंजाब में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन, 4.50 लाख से अधिक मामलों का किया गया निपटारा

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  • पंजाब में 447 लोक अदालत बेंचों का आयोजन हुआ
  • 5.18 लाख मामले लगाए गए, 4.50 लाख निपटाए गए
  • लंबे समय से रुके मामलों का सफल समाधान हुआ
  • न्यायिक अधिकारियों और वॉलंटियरों की सराहना हुई
  • लोक अदालत ने न्याय में देरी कम करने में मदद की

Punjab News : जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा, जज, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी चेयरमैन, पंजाब राज्य कानूनी सेवाएँ प्राधिकरण की योग्य अध्यक्षता में राज्य प्राधिकरण द्वारा 13.09.2025 को राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया.

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य कानूनी सेवाएँ प्राधिकरण की मेंबर सेक्रेटरी नवजोत कौर ने बताया कि इस लोक अदालत में राज्य के सभी जिलों और सब-डिवीजनों में कुल 447 लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया था, जिसमें कुल 5.18 लाख मामले लगाए गए. जिनमें से कुल 4.50 लाख मामलों का निपटारा किया गया.

लंबे समय से रुके मामलों का सफल समाधान हुआ

उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत के माध्यम से राज्य भर में लंबे समय से चल रहे हजारों मामले आपसी सहमति से निपटाए गए और इस प्रकार यह लोक अदालत मामलों के बोझ को काफी हद तक कम करने में प्रभावशाली साबित हुई.

इस अवसर पर जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा, कार्यकारी चेयरमैन, पंजाब राज्य कानूनी सेवाएँ प्राधिकरण ने राज्य भर के न्यायिक अधिकारियों, जिला कानूनी सेवाएँ प्राधिकरण और वॉलंटियरों के प्रयासों की सराहना की. माननीय जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने कहा कि “लोक अदालतें इस विचार का प्रमाण हैं कि न्याय में देरी या विरोधी होना आवश्यक नहीं है. यह देखकर खुशी होती है कि पंजाब के लोग न्याय प्रदान करने के इस सहयोगी तरीके को अपनाते हैं.”

न्यायिक अधिकारियों और वॉलंटियरों की सराहना हुई

पंजाब राज्य कानूनी सेवाएँ प्राधिकरण द्वारा माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, राज्य भर की सभी जिला कानूनी सेवाएँ प्राधिकरण, राज्य के समस्त न्याय अधिकारी, बार मेंबर, पुलिस अधिकारी और सिविल प्रशासन को इस लोक अदालत में सहयोग देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद किया गया.

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