Uttar Pradesh

सपा विधायक रमाकांत यादव को एक साल की सजा, सपा ने बताया राजनीतिक साजिश

फटाफट पढ़ें

  • सपा विधायक रमाकांत यादव दोषी ठहरे
  • कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई
  • 2016 के हंगामा केस का फैसला आया
  • चार आरोपी सबूतों के अभाव में बरी
  • सपा ने फैसले को साजिश बताया

UP News : उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में फूलपुर-पवई से सपा विधायक रमाकांत यादव को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 2016 के एक मामले में दोषी ठहराया है. कोर्ट ने उन्हें एक साल की सजा और 2700 रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोप था कि उन्होंने सरकरी कार्य में बाधा डाली, सड़क जाम किया और मौके पर हगांमा किया था.

इस मामले में सबूतों की कमी के कारण चार अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया. समाजवादी पार्टी ने इसे एकतरफा राजनितिक साजिश करार देते हुए फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने की बात कही है, जबकि बीजेपी नेताओं ने इसे “कानून का राज” बताया है.

2016 हंगामा केस में कोर्ट का फैसला

बता दें कि यह मामला 2016 में आजमगढ़ की अंबारी पुलिस चौकी का है. ब्लॉक प्रमुख चुनावों के दौरान पुलिस ने नगदी के साथ जयप्रकाश यादव नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था. इसके बाद रमाकांत यादव अपने दो सौ से अधिक समर्थकों के साथ चौकी पर पहुंच गए और जमकर हंगामा किया. उन्होंने अपने समर्थक को छुड़ाने के लिए सड़क जाम भी कर दिया था.

पुलिस ने रमाकांत यादव के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा, धमकाने, हंगामा और जाम लगाने समेत IPC की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. जिस पर लंबी सुनवाई चली आ रही थी और कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है.

सपा ने फैसले को राजनीतिक साजिश बताया

रमाकांत यादव को पूर्वांचल के जाने-माने बाहुबली नेता माने जाते हैं और 1985 से राजनीति में सक्रिय हैं. वे चार बार आजमगढ़ से सांसद रह चुके हैं. वर्तमान में फूलपुर-पवई से विधायक हैं. रमाकांत पर 50 से अधिक मामले दर्ज हैं. 2023 के जहरीली शराब काण्ड के आरोप में सेंट्रल जेल फतेहगढ़ में बंद हैं.

इस फैसले से सपा और रमाकांत यादव के समर्थकों में निराशा देखी जा रही है. सपा नेताओं ने हाईकोर्ट में अपील की बात कही है. उनके मुताबिक रमाकांत को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है.

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