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ज्ञानवापी पर SC का फैसला: कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया, सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए मिला 2 दिन का समय

वाराणसी: अधिवक्ता-आयुक्त अजय कुमार मिश्रा को न्यायालय द्वारा नियुक्त उनके पद से हटाया गया। ज्ञानवापी मस्जिद रिपोर्ट सर्वे (Gyanvapi Masjid Survey Report) पर असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने कहा कोर्ट ने रिपोर्ट जमा करने के लिए दो दिन का समय दिया है। अधिवक्ता-आयुक्त अजय कुमार मिश्रा थोड़ा बहुत सहयोग नहीं कर पा रहे थे और इससे ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं की गई।

कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया

वाराणसी अधिवक्ता विशेष आयुक्त विशाल सिंह बोले रिपोर्ट जमा करने के लिए दो दिन का समय हमने मांगा था जो कि कोर्ट ने दे दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह नोटिस जारी (Gyanvapi Masjid Survey Report) कर सकता है, सुनवाई की अगली तारीख तक हम एक निर्देश जारी करेंगे कि डीएम वाराणसी सुनिश्चित करेंगे कि शिवलिंग क्षेत्र की रक्षा की जाएगी लेकिन यह मुसलमानों की नमाज के लिए मस्जिद में प्रवेश में बाधा नहीं बनेगी।

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सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए मिला 2 दिन का समय

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने डीएम वाराणसी को उस परिसर को सील करने का निर्देश दिया जहां शिवलिंग पाया गया था और वजू खाना में प्रवेश प्रतिबंधित था और कहा कि इसका उपयोग नहीं किया जाएगा और केवल 20 लोगों को प्रार्थना के लिए अनुमति दी जाएगी।

शिवलिंग वाली जगह को सील करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने यह भी आदेश दिया कि जिस क्षेत्र में शिवलिंग पाए जाने की सूचना है, उस क्षेत्र की रक्षा के लिए निर्देश दें। लेकिन यह मुसलमानों की नमाज के लिए मस्जिद (Masjid) में प्रवेश में बाधा नहीं बनेगी। 19 मई तक जवाब दाखिल करना है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि डीएम वाराणसी सुनिश्चित करें कि जिस क्षेत्र में शिवलिंग पाए जाने की सूचना है, उसकी विधिवत रक्षा की जाए।

अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की याचिका पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी (Varanasi) जिला अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की याचिका पर हिंदू याचिकाकर्ता और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया जिसमें वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण का निर्देश दिया गया था।

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https://youtu.be/QrXJrgBcjn0

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