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मुख्य न्यायाधीश पर सोशल मीडिया हमलों के खिलाफ पंजाब पुलिस की सख्त कार्रवाई

Social media crackdown : पंजाब पुलिस ने आज राज्य के विभिन्न जिलों से प्राप्त कई शिकायतों के आधार पर सौ से अधिक सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ FIR दर्ज की है. ये हैंडल्स भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को निशाना बनाने वाली अवैध और आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट कर रहे थे.


जाति आधारित निंदा और सांप्रदायिक उकसावे पर FIR दर्ज

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि इन पोस्टों में उच्च संवैधानिक पद पर हमले, जाति आधारित निंदा, और जाति तथा साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काकर शांति और सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने की कोशिश की गई है. ऐसी सामग्री सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, न्यायिक संस्थानों के सम्मान को कम करने और सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने वाली है.


मुख्य न्यायाधीश को लक्षित करने वाली आपत्तिजनक सामग्री

इन सोशल मीडिया पोस्टों में मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ जानबूझकर हिंसा भड़काने, संवैधानिक पद के प्रति सम्मान कम करने, अनुसूचित जाति के सदस्य को धमकाने और अपमानित करने, तथा जाति आधारित वैमनस्य फैलाने की नीयत भी पाई गई है.


कानूनी प्रावधानों के तहत FIR दर्ज

अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धाराओं 3(1)(र), 3(1)(स), 3(1)(उ) और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 196, 352, 353(1), 353(2), 61 के तहत FIR दर्ज की गई हैं. ये FIR संज्ञानात्मक अपराधों के संबंध में सूचना मिलने पर दर्ज की गई हैं.


जांच विधि सम्मत तरीके से जारी

इन FIR के मामले में आगे की जांच विधि सम्मत तरीके से जारी है और कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें : सोशल मीडिया पर देश के चीफ जस्टिस पर घृणित पोस्ट करने वालों के खिलाफ पंजाब पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, कई शहरों में गैर जमानती FIR दर्ज

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