
Chandigarh : पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां घोषणा की कि पंजाब सरकार राज्य के सभी जिला ख़जाना कार्यालयों में 13 से 15 नवंबर 2025 तक ‘पेंशनर सेवा मेला’ आयोजित करेगी. इस पहल का उद्देश्य राज्य सरकार के सभी पेंशनरों को आवश्यक ई-केवाईसी प्रक्रिया से संबंधित सुविधा प्रदान करना है, ताकि वे हाल ही में लॉन्च किए गए पेंशनर सेवा पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा सकें.
पंजीकरण कराने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पंजाब सरकार ने 3 नवंबर 2025 को सभी पेंशन संबंधी सेवाओं के लिए एक वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है. उन्होंने कहा कि पेंशनरों के लिए पोर्टल पर पंजीकरण करवाने हेतु ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है. उन्होंने सभी पेंशनरों से अपील की कि वे अपनी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करवाने और सहज डिजिटल पेंशन सेवाओं का लाभ लेने के लिए मेले के दौरान अपने निकटतम जिला ख़जाना कार्यालयों में पहुंचें.
पेंशन सेवाओं की डिजिटल सुविधा
यह पोर्टल https://pensionersewa.punjab.gov.in पर उपलब्ध है, और इसके माध्यम से प्रारंभिक चरण में पेंशनरों को छह मुख्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी. इन सेवाओं में शामिल हैं – ‘जीवन प्रमाण’ मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना, पेंशन को पारिवारिक पेंशन में बदलने हेतु आवेदन देना, लीव ट्रैवल कंसेशन के लिए आवेदन करना, पेंशन संबंधी शिकायतें दर्ज करवाना, तथा पेंशनरों के व्यक्तिगत विवरण को अपडेट या बदलना है.
‘जीवन प्रमाण’ मोबाइल ऐप की उपलब्धता
‘जीवन प्रमाण’ मोबाइल ऐप एंड्रॉइड पर https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aadhaar.life और आईओएस (iOS) पर https://apps.apple.com/in/app/jeevanpramaan/id6736359405 पर उपलब्ध है.
सहज और आसान सेवा प्रक्रिया
वित्त मंत्री चीमा ने आगे स्पष्ट किया कि इन सेवाओं का लाभ उठाने की प्रक्रिया सरल और उपयोग में आसान है. पेंशनर पोर्टल पर उपलब्ध आधार प्रमाणीकरण सुविधा के माध्यम से ई-केवाईसी पूरी कर अपने आप को ‘पेंशनर सेवा पोर्टल’ पर पंजीकृत कर सकते हैं. एक बार पंजीकरण पूरा होने के बाद, वे अपने मोबाइल फोन, कंप्यूटर या लैपटॉप का उपयोग करके पोर्टल पर अपने लॉगिन आईडी से घर बैठे ही इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं. इसके अलावा, ये सेवाएं निकटतम सेवा केंद्रों पर जाकर, सेवा की होम डिलीवरी का अनुरोध करके, संबंधित पेंशन वितरण करने वाले बैंकों या जिला ख़जाना कार्यालयों में जाकर भी प्राप्त की जा सकती हैं.
समर्पित वार रूम और हेल्पलाइन
पोर्टल के लॉन्च होने के बाद उत्पन्न होने वाली शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेज़रीज़ एंड अकाउंट्स, पेंशन एंड न्यू पेंशन स्कीम में एक समर्पित वार रूम स्थापित किया गया है. पेंशनरों की शिकायतों के समाधान के लिए निदेशालय स्तर पर तीन हेल्पलाइन नंबर, 18001802148, 01722996385 और 01722996386, जारी किए गए हैं, जो सभी कार्यदिवसों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सक्रिय रहेंगे.
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