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पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला: 311 नई नर्सों की भर्ती को मंजूरी, स्वास्थ्य सेवाएं होंगी मजबूत

Chandigarh : पूरे राज्य में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को और मजबूत करने के मिशन के तहत एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट ने आज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 311 नर्सों की भर्ती को मंजूरी दे दी है. यह फैसला आज यहां मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया.

नर्सों की भर्ती का उद्देश्य

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि यह फैसला मरीजों की देखभाल संबंधी सेवाओं में सुधार लाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों की क्षमता बढ़ाने के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. यह फैसला अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में मानव संसाधन के प्रमुख अंतर को भरने की व्यापक योजना का हिस्सा है.

अन्य 400 नर्सों की भर्ती प्रक्रिया जारी

इसके अलावा वर्तमान में 400 से अधिक अन्य नर्सों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर स्वास्थ्य सुविधा में गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग देखभाल सेवाएं देने के लिए पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध हो. बताया गया है कि ये नर्सें दिसंबर के पहले सप्ताह से पहले जॉइन कर लेंगी.

800 डॉक्टरों की भर्ती पूरी

उल्लेखनीय है कि सरकार ने प्राथमिक और ट्रशरी स्तर पर स्वास्थ्य पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से पहले ही 800 डॉक्टरों की भर्ती पूरी कर ली है. इसमें बाल रोग, मेडिसिन, प्रसूति एवं स्त्री रोग तथा सर्जरी सहित प्रमुख क्षेत्रों में 175 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टर पहले ही नियुक्त किए जा चुके हैं, जिससे सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ और पेशेवर सेवाएं मजबूत हुई हैं.

ये कदम सामूहिक रूप से पंजाब के हाल के इतिहास में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी भर्ती मुहिम की गवाही देते हैं, जिनका उद्देश्य समय पर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है.

सी.डी.पी.ओज. के 16 रिक्त पदों को बहाल करने की मंजूरी

मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा, महिलाएं एवं बच्चे से संबंधित राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सी.डी.पी.ओ.) के 16 रिक्त पदों को बहाल करके पी.पी.एस.सी. के माध्यम से भर्ती की मंजूरी भी दे दी है. सी.डी.पी.ओ. आई.सी.डी.एस., पोषण, सामाजिक सुरक्षा और महिला कल्याण के अंतर्गत प्रमुख योजनाओं के लिए जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करने वाले प्रमुख अधिकारी हैं और हर ब्लॉक के लिए एक सी.डी.पी.ओ. की आवश्यकता होती है. यह बहाली ब्लॉक स्तर पर उचित स्टाफ सुनिश्चित करेगी, जिससे कल्याण योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन, फील्ड निगरानी में प्रशासनिक कमी को पूरा करना और आईसीडीएस/पोषण के अंतर्गत कार्यक्रम नियमों का पालन सुनिश्चित होगा.

2458 कर्मचारियों का अलग कैडर बनाने को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधकीय बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) में तैनात किए जाने वाले 2458 कर्मचारियों के लिए अलग कैडर बनाने को भी हरी झंडी दे दी है. देखा गया है कि बी.बी.एम.बी. में पंजाब कोटे की बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं, जिस कारण बोर्ड ने अपने कैडर से पंजाब कोटे के पद भर लिए थे. मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों के लिए इन भर्तियों हेतु 2458 पद सृजित करने तथा विभिन्न विभागों के पदों के संबंध में नियम अपनाने की मंजूरी दे दी है.

मेडिकल टीचिंग फैकल्टी की रिटायरमेंट आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष

मंत्रिमंडल ने मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में मेडिकल टीचिंग फैकल्टी से पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले प्रशासनिक पदों के लिए सेवानिवृत्ति आयु वर्तमान 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने को भी मंजूरी दे दी है. पहले मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में मेडिकल टीचिंग फैकल्टी की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष थी, लेकिन भारत सरकार के संस्थानों के अलावा पड़ोसी राज्यों हरियाणा और चंडीगढ़ (केंद्र शासित प्रदेश) में यह 65 वर्ष है. यह कदम फैकल्टी रिटेंशन और संस्थागत स्थिरता को मजबूत करने, मेडिकल कॉलेजों के विस्तार के दौरान मेडिकल शिक्षा वातावरण को सुदृढ़ करने तथा मरीज देखभाल सेवाओं में सुधार और अकादमिक नेतृत्व की निरंतरता सुनिश्चित करने में मदद करेगा.

24 नवंबर को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर सहमति

मंत्रिमंडल ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को मनाने के लिए यादगारी समारोहों के हिस्से के रूप में 16वीं पंजाब विधानसभा का 10वां (विशेष) सत्र श्री आनंदपुर साहिब में बुलाने पर भी सहमति जताई. यह सत्र 24 नवंबर को पवित्र शहर के भाई जैता जी मेमोरियल में होगा.

‘नई दिशा’ योजना को हरी झंडी

मंत्रिमंडल ने किशोरावस्था की लड़कियों और जरूरतमंद महिलाओं को सुरक्षित मासिक धर्म एवं मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए ‘नई दिशा’ योजना शुरू करने को भी मंजूरी दे दी है. यह योजना जागरूकता, शिक्षा, व्यवहार परिवर्तन और जरूरतमंद महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरण पर केंद्रित होगी. इस योजना के तहत 15-44 वर्ष की आयु की सभी मासिक धर्म वाली महिलाओं, विशेषकर स्कूल ड्रॉपआउट लड़कियों, बीपीएल वर्ग की महिलाओं, झुग्गी-झोपड़ी वालों, घुमंतू समुदायों और निराश्रित महिलाओं जैसे जरूरतमंद समूहों को नैपकिन की मुफ्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी.

डेंटल टीचिंग फैकल्टी की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई

मंत्रिमंडल ने मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में डेंटल टीचिंग फैकल्टी/डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने को भी मंजूरी दे दी है. इससे प्रदेश के डेंटल कॉलेजों में टीचिंग फैकल्टी की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी. यह फैसला विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मरीजों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के हित में है तथा डेंटल कॉलेजों में कार्यरत टीचिंग फैकल्टी/डॉक्टरों की मांग को पूरा करेगा.

सी.एच.सी. दोराहा में 51 नई पदों की सृजन को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने दोराहा के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 30 बेड वाले अस्पताल को कार्यात्मक बनाने के लिए विभिन्न कैडर की 51 नई पदों की सृजन को भी मंजूरी दे दी है. इनमें डॉक्टरों के 11, ग्रुप-बी के 2, फार्मासिस्ट, नर्सों और क्लर्कों के 30 तथा वार्ड सर्वेंट और स्वीपर के 8 पद शामिल हैं. इन नई पदों से दोराहा शहर और आसपास के गांवों के लोगों को कुशल और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच मिलेगी.

मालेरकोटला में खेल विभाग, पंजाब के लिए नई पदों की सृजन को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने नए बने जिले मालेरकोटला में खेल विभाग, पंजाब के लिए तीन नई पदों (सीनियर असिस्टेंट, स्टेनो-टाइपिस्ट और क्लर्क) की सृजन को भी मंजूरी दे दी है. ये पद विभाग के सुचारु कार्य संचालन को सुनिश्चित करेंगे. इससे खेलों को प्रोत्साहन और युवाओं को नशे की लत से दूर रखने में मदद मिलेगी.

पुडा के औद्योगिक प्लॉटों के आवंटन के लिए नीति को हरी झंडी

मंत्रिमंडल ने आवास एवं शहरी विकास विभाग द्वारा औद्योगिक प्लॉटों के आवंटन/उप-विभाजन के लिए जारी नीति के तर्ज पर तैयार की गई नीति को भी लागू करने की मंजूरी दे दी. 

राज्य में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग तथा आवास एवं शहरी विकास विभाग के अंतर्गत औद्योगिक प्लॉटों के आवंटन/उप-विभाजन में समानता लाना महत्वपूर्ण है. इसके तहत औद्योगिक प्लॉटों को दो या दो से अधिक छोटी इकाइयों में विभाजित करने की अनुमति होगी, बशर्ते प्रत्येक विभाजित प्लॉट का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्ग गज से कम न हो.

बता दें कि मंत्रिमंडल ने पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट (पी.एल.पी.ए.) के तहत गैर-सूचीबद्ध जमीनों के लिए नीति को भी मंजूरी दे दी है.

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