Kolkata case : कोलकाता मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, कोर्ट ने कहा – “घटनास्थल से छेड़छाड़ की गई”

Kolkata case : कुछ दिनों पहले कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक महिला डॉक्टर से हैवानियत हुई। कोलकाता मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि मौका – ए वारदात से छेड़छाड़ की गई। रात 11 बजे तक क्राइम सीन सील नहीं था। हैरानी है पोस्ट्मार्टम के बाद एफ आई आर हुई। पुलिस के काम का तरीका सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को किया तलब। अप्राकृतिक मौत थी तो पोस्टमार्टम क्यों? ASP का आचरण बेहद संदिग्ध है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 साल में ऐसी लापरवाही नहीं देखी है। आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट कहांं है घटनास्थल से छेड़छाड़ की गई। मौका – ए वारदात से छेड़छाड़ की गई। रात 11 बजे तक क्राइम सीन सील नहीं था। हैरानी है पोस्ट्मार्टम के बाद एफ आई आर हुई। पुलिस के काम का तरीका सही नहीं है। सिब्बल की सफाई स्वीकार करने लायक नहीं है। सीबीआई के लिए जांच चुनौतीपूर्ण है। केस की लीपा पोती की कोशिश हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को किया तलब।
सिब्बल से CJI ने कहा कि एक पहलू बेहद परेशान करने वाला है, मौत की अननैचुरल डेथ की एंट्री सुबह 10:10 बजे दर्ज की गई। क्राइम सीन की सुरक्षा, सबूत जुटाने आदि का काम रात 11:30 बजे किया गया? तब तक क्या हो रहा था? कोर्ट ने कोलकाता पुलिस के ऑफिसर को मौजूद रहने को कहा है। उस ऑफिसर को मौजूद रहने के लिए कहा गया है जिसने पहली बार दर्ज किया था।
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