
Kolkata case : सुप्रीम कोर्ट में सोशल मीडिया से रेप पीड़िता की फोटो हटाने को लेकर याचिका दायर हुई थी। इसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सोशल मीडिया से तुरंत रेप पीड़िता की तस्वीर और पहचान हटाई जाए, क्योंकि रेप पीड़िता की पहचान उजागर नहीं की जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया संस्थान जिस तरह से कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दरिंदगी की शिकार हुई पीड़िता का नाम और उसकी पहचान उजागर कर रहे हैं, वो पूरी तरह गलत है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दी गई व्यवस्था के भी खिलाफ है, क्योंकि रेप पीड़िता की पहचान उजागर नहीं की जा सकती है।
जानकारी के लिए बता दें कि कोलकाता मामले में पुलिस ने नाम उजागर करने को लेकर समन भी दिया था। पुलिस ने लॉकेट चटर्जी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने पहचान उजागर किया है। दो डॉक्टरों को समन जारी किया गया। एक – एक करके घटना क्रम देखें तो हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौपी थी। जिसके बाद कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है।
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