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दिल्ली HC में CBI ने दायर की अपील, केजरीवाल मामले में निचली अदालत के फैसले को दी चुनौती

Delhi Liquor Case: दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 मामले में शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित अन्य को बरी कर दिया है। लेकिन केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची है। सीबीआई ने इस मामले में निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की है।  

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जंग जारी

दरअसल, यह मामला बहुचर्चित आबकारी नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार का था। जिसमें केजरीवाल और सिसोदिया सहित अन्य को बरी करते हुए निचली अदालत ने अपने फैसले में कहा कि प्रथम दृष्टया कोई आपराधिक षड्यंत्र नहीं मिला है। इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास से पार्टी दफ्तर तक रोड शो किया। हालांकि, केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत नहीं मिली है, जिसकी जंग जारी है।

क्या है शराब नीति मामला

बता दें कि कोरोना काल के दौरान दिल्ली सरकार ने ‘दिल्ली आबकारी नीति 2021-22’ लागू की थी। जिसके कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतें आईं। शिकायत मिलने के बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में आ गई थी। हालांकि, नई शराब नीति को बाद में इसे बनाने और इसके कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के बीच रद्द कर दिया गया।

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