रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में बसने का अधिकार नहीं- केंद्र सरकार

Central government on Rohingya Muslims

Central government on Rohingya Muslims

Share

Central government on Rohingya Muslims: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर एक बार फिर स्पष्ट रूप से अपना पक्ष रखा है। केंद्र सरकार ने कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में बसने का अधिकार नहीं है. सरकार ने कहा कि देश के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत वह भारत में जीवन जीने और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त करते हैं लेकिन देश में बस नहीं सकते। दरअसल केंद्र सुप्रीम कोर्ट में हिरासत में लिए गए रोहिंग्याओं की रिहाई के मामले में अपना पक्ष रख रही थी. इस याचिका को प्रियाली सुर ने कोर्ट में दाखिल किया है.

‘विदेशी एक्ट के तहत करेंगे कार्रवाई’

सरकार ने कहा कि भारत में अवैध रूप से रह रहे लोगों पर विदेशी एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी. भारत में बसने और निवास का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों का है. वहीं केंद्र का कहना है कि इनकी वजह से देश की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है. बता दें कि केंद्र ने अक्टूबर 2017 में भी एक हलफनामें में यही दलील सुप्रीम कोर्ट में दी थी. केंद्र का कहना है कि यह सरकार और संसद का नीतिगत मसला है. वहीं उन्होंने इस मामले में नीति बनाने पर न्यायपालिका के नीतिगत डोमेन में प्रवेश करने पर आपत्ति दर्ज की.

‘UNHRC शरणार्थी कार्ड को मान्यता नहीं देते’

केंद्र ने कहा कि कुछ रोहिंग्या मुसलमान UNHRC के जरिए शरणार्थी का दावा करते हैं लेकिन भारत इसके शरणार्थी कार्ड को मान्यता नहीं देता. सरकार का कहना है कि भारत पूर्व से ही पड़ोसी देशों से आए लोगों की वजह से अवैध प्रवास का सामना कर रहा है. इस कारण पश्चिम बंगाल और असम की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है.

यह भी पढ़ें: रात के अंधेरे में नशे का वो ‘जहरीला कारोबार’… एल्विश से जोड़े जा रहे जिसके तार…

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए।