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यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को मिली जमानत, कोर्ट ने सुनाई थी 1 साल की सजा

यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को कोर्ट ने अवैध असलहा रखने के मामले में एक साल की कारावास सजा सुनाई है. इसके साथ ही 1500 रुपए जुर्माना लगाया है। हालांकि कुछ देर बाद ही उन्हें 50 हजार के मुचलके पर जमानत भी मिल गई है। यह सजा 31 साल पुराने आर्म्‍स एक्‍ट मामले में सुनाई गई है।  

बता दें राकेश सचान ने सोमवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उन्‍हें 50 हजार के बॉन्‍ड पर जमानत दे दी। इसलिए फिलहाल वह जेल नहीं जाएंगे। शनिवार को जब वह कोर्ट में दोषी ठहराए जाने के बाद अदालत से आदेश की फाइल लेकर ‘गायब’ हो गए थे।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट के पेशकार की तरफ से भी कानपुर कोतवाली में तहरीर दी। लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सकी। ऐसे में कानपुर पुलिस आयुक्त बीपी जोगदंड ने प्राथमिकी दर्ज करने से पहले पुलिस को दी गई लिखित शिकायत में मंत्री के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने के आदेश दिए थे।

अखिलेश यादव पर हमला बोला

सोमवार को सचान कानपुर की कोर्ट में हाजिर होने के लिए निकले।उन्होंने मीडिया से कहा था कि मैं आज कोर्ट में हाजिर होने जाऊंगा। कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा। राकेश सचान ने आगे कहा कि मीडिया ने गलत तथ्यों से खबर चलाई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर फिर से उन्होंने हमला बोला और कहा- अखिलेश ने मुझे गिट्टी चोरी पर ट्वीट किया। जबकि उनके ऊपर खुद चोरी का भी आरोप लगा था। मैं तो कहना नहीं चाहता था पार्टी के अध्यक्ष हैं उनको सोच समझकर ट्वीट करना चाहिए था।

31 साल पहले आर्म्स एक्ट में दोषी पाए गए थे

आपको बता दें कि यूपी सरकार के मंत्री सचान पर 31 साल पहले आर्म्स एक्ट मामले में दोषी पाए गए थे। इतना ही नहीं बीते शनिवार यानी 6 अगस्त को सजा तय होने से पहले कानपुर की एक अदालत से जमानत बांड प्रस्तुत किए बिना गायब होने का आरोप भी लगा। जिसपर मंत्री ने आरोपों को सिरे से इनकार कर दिया था।

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