Brij Bhushan Singh : बृजभूषण सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, कोर्ट ने कहा – ‘यह एक अप्रत्यक्ष तरीका’

Brij Bhushan Singh : पांच महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसी मामले में ट्रायल कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसी को लेकर बृजभूषण सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज बृजभूषण सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। फिलहाल हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस मामले में 26 सिंतबर को सुनवाई होगी।
दरअसल, पांच महिला पहलवानों ने आरोप लगाया था। हाईकोर्ट ने बृजभूषण सिंह की अर्जी पर कहा कि वे किस आधार पर अपने खिलाफ महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न से जुड़ी एफआईआर को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही चल रही है। इसी को लेकर बृजभूषण सिंह ने याचिका दायर की थी।
हाईकोर्ट ने कहा कि हर चीज पर एक सर्वव्यापी आदेश नहीं हो सकता। यदि आप आरोपों पर आदेश को रद्द करना चाहते थे तो आप आ सकते थे। एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद, यह एक अप्रत्यक्ष तरीका है।
यौन शोषण का आरोप
जानकारी के लिए बता दें कि महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया गया था। याचिका में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई। अब हाईकोर्ट ने नोट दाखिल करने के लिए समय दिया है। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड सामग्री है। बृजभूषण सिंह के वकील का कहना था कि पहलवानों ने जंतर – मंतर पर विरोध – प्रदर्शन किया था। उससे पहले कोई शिकायत नहीं हुई थी।
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