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Air India Peeing Case:  फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने वाले शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया हैं। इस मामलें से चर्चा में आए शंकर मिश्रा की ओर से पेश अधिवक्ता मनु शर्मा ने कोर्ट से कहा कि प्राथमिकी में केवल एक गैर-जमानती अपराध का उल्लेख है, अन्य जमानती अपराध हैं। मनु शर्मा ने कहा कि केवल धारा 354 के तहत अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान दिया गया हैं। और अगर 7 साल से कम सजा का मामला हो तो जमानत दी जा सकती हैं। वहीं इस मामले में दिल्ली पुलिस ने याचिका का विरोध किया हैं। पुलिस का कहना है। कि अगर वह जमानत पर छूटा तो शिकायतकर्ता को प्रभावित कर सकता है।

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जानें क्या है पूरा मामला

26 नवंबर को न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से फ्लाइट AI-102  दिल्ली के लिए यात्रा कर रही थी। लंच के बाद विमान की लाइट बंद कर दी गई। तभी नशे में धुत व्यक्ति महिला की सीट के पास आया और पेशाब कर दिया। इसी मामले में दिल्ली पुलिस ने 4 जनवरी को शंकर मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

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