Bahraich : सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कल तक बुलडोजर एक्शन पर रोक

Bahraich : बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कल तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वे इन आदेशों की अवहेलना का जोखिम उठाना चाहते हैं, तो यह उनका निर्णय है। कल तक अपनी कार्रवाई पर रोक लगाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आपका निर्माण सड़क पर है, तो हम कैसे कोई आदेश दे सकते हैं. वकील ने कहा, माई लॉर्ड्स हमारी रक्षा करें। इसके साथ ही तीन आरोपियों ने याचिका में कहा कि यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर सजा देने की भावना से यह कार्रवाई कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या यह मामला हाईकोर्ट में है? आप इस अदालत के आदेशों से अवगत हैं. अगर वे इन आदेशों की अवहेलना का जोखिम उठाना चाहते हैं, तो यह उनका निर्णय है. सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ने कहा, “हमने हाईकोर्ट में आश्वासन दिया है कि 15 दिनों का नोटिस 20 अक्टूबर को जारी किया गया है।
ये है मामला
जानकारी के लिए बता दें कि मूर्ति विसर्जन को लेकर बवाल मच गया। ऐसा बताया जा रहा है कि जब यात्रा निकल रही थी। तो दो समुदाय आमने – सामने हो गए। डीजे बजाने को लेकर बवाल शुरू हुआ था। कुछ ही देर में दोनों समुदायों में झड़प शुरू हो गई। छतों से पथराव होने लगा। फायरिंग भी शुरू हो गई। इस फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस व्यक्ति की राम गोपाल मिश्रा के नाम के पहचान हुई है। इस दौरान तोड़ फोड़ और आगजनी हुई। सीएम योगी नजर बनाए हुए हैं।
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